उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है ताकि उनकी पढ़ाई और जरूरी खर्च में मदद मिल सके
इस योजना के दो मुख्य प्रकार हैं
पहला - मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष है और जिनके माता-पिता या अभिभावक का निधन हो गया है
उन्हें सरकार की तरफ से लगभग ₹2500 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है
दूसरा - मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)
ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है
उन्हें लगभग ₹4000 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है
इसके साथ कुछ और सुविधाएँ भी मिल सकती हैं
कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा
कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप की सुविधा
बालिका के विवाह के समय लगभग ₹1,01,000 तक सहायता
आवेदन कैसे करें
अपने मोबाइल में Google खोलिए
वहाँ सर्च कीजिए MBSYUP या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पोर्टल
फिर वेबसाइट mbsyup. in खोलिए
वहाँ Online Apply / Registration पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
बच्चे की फोटो
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर
स्कूल में पढ़ाई का प्रमाण
कमेंट में बताइए
क्या आपने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में पहले सुना था
Disclaimer
यह जानकारी सामान्य सरकारी योजना जागरूकता के लिए है
नियम और पात्रता समय या सरकारी अपडेट के अनुसार बदल सकते हैं
आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि जरूर करें