वर्ष 2025 का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 01.01.2026 से क्रियाशील हो जायेगी।
पोर्टल पर दिनांक 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा
ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा..
ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।